रायपुर। CG News: मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल ने 12 जुलाई बुधवार को मंत्री परिषद बैठक बुलाई है। बैठक में कैबिनेट 18 से शुरू हो रहे मानसून सत्र की तैयारी समेत कई मुद्दों पर निर्णय भी ले सकती है।
CG News: इस बैठक भारतीय स्टांप अधिनियम में राज्य के मुताबिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। साथ संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर भी सैध्दांतिक निर्णय लिया जा सकता है।
CG News: क्यों जरूरी है भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन
बता दें कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया स्टांप एक्ट ही अब तक चल रहा था। अब इसे राज्य सरकार बदलने जा रही है। स्टांप एक्ट 1892 के संशोधन के लिए हाल ही में हुई कैबिनेट में फैसला आ गया है। आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक को पटल पर रखा जाएगा।
CG News: इसके पास होने के बाद स्टांप ड्यूटी कम चुकाने वालों से जब भी वसूली होगी तो वह ब्याज सहित की जाएगी। एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का प्रावधान रखा गया है। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में पहले से है। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल से इस विधेयक में संशोधन के लिए राजस्व विभाग तैयारी कर रहा था।
CG News: पहले क्या होता था
1892 एक्ट के अनुसार अगर किसी मामले में स्टांप ड्यूटी की चोरी पकड़ी जाती है तो उससे सिर्फ बकाया स्टांप ड्यूटी की वसूली होती थी, चाहे वो 50 साल बाद ही क्यों न चुकाये। इस वजह से सैकड़ों मामले कोर्ट और राजस्व मंडल में चल रहे हैं।
CG News: अब क्या होगा
अगर कोई स्टांप ड्यूटी चोरी करते पकड़ा जाता है तो उससे ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ब्याज उस दिन से लगाया जाएगा, जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी। इसके अलावा कोई अपील तब ही स्वीकार जाएगी जब बकाया स्टांप ड्यूटी का 25 प्रतिशत जमा किया जाएगा।
CG News: नए नियम से होगा ये बदलाव
1.अभी तक स्टांप चोरी करने के बाद लोग लंबे समय तक कोर्ट में लड़ते रहते थे, क्योंकि अगर कार्रवाई हुई भी तो ब्याज नहीं देना होता था।
2.अब मामला जितना लंबा चलेगा, ब्याज उतना ही बढ़ता जाएगा। इस वजह से ऐसे मामले कोर्ट में कम जाएंगे।