रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोतरा रोड थाने में शुक्रवार रात घुसकर मारपीट करने के मामले में मंगलवार को थाने में सरेंडर करने वाले कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के बेटे रितिक नायक की जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है। आरोपियों को 30 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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दो अलग-अलग FIR दर्ज
कोतवाली थाने में इस मामले में दो अलग-अलग FIR दर्ज कराई गई है। इसमें एक FIR ट्रेलर चालक मुलायम सिंह ने और दूसरी कोतरा रोड थाने के सिपाही बलजीत राठिया ने लिखवाई है। आरोप है कि रितिक ने साथियों के साथ पहले ट्रेलर रोककर ड्राइवर की पीटा फिर गाड़ी में तोड़फोड़ की। जब ड्राइवर शिकायत करने थाने पहुंचा तो विधायक पुत्र वहां भी पहुंच गया और वहां पुलिसकर्मियों के सामने मारपीट शुरू कर दी।