बिलासपुर। CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
CG News:अमन सिंह और उनकी पत्नी के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति रखने का अपराध दर्ज किया है।
CG News:एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर करने अमन सिंह दंपती ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए एसीबी और एओडब्ल्यू को आपराधिक प्रकरण निरस्त करने का आदेश दिया था।
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CG News: इस आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता उचित शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एफआईआर रद्द करने के फैसले को निरस्त कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया था कि इस दौरान उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
CG News: इसके बाद अमन सिंह और उनकी पत्नी ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। इसके खारिज हो जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
CG News: जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने पिछले सप्ताह इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। याचिकाकर्ता उचित शर्मा और शासन की ओर से एडिशनल एजी अमृतो दास ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया था। जबकि, अमन सिंह और उनकी पत्नी की ओर से अधिवक्ता अनिल खरे, अभिषेक सिन्हा और विवेक शर्मा ने बहस की।
CG News: उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध प्रकरण राजनीतिक दुर्भावनावश दर्ज किया गया है। वे जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज आदेश आ गया है।
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