नई दिल्ली। Delhi Rohini Court on Rapist Father: रोहिणी की अदालत ने नाबालिग बेटियों के साथ रेप के दोषी एक पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। पॉक्सो स्पेशल अदालत ने कहा कि दोषी अपनी ही बेटियों के लिए राक्षस बन गया, उसने बाप-बेटी के बीच रिश्ते में विश्वास और भरोसे को खंडित कर दिया।
Delhi Rohini Court on Rapist Father: दोषी ने पीड़ितों को यौन शोषण कर एक पिता के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। वह किसी भी नरमी का हकदार नहीं है। पीड़ितों ने जो सदमा सहा, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। बच्चियों के पुनर्वास के लिए अदालत ने 11 लाख से अधिक का मुआवजा भी तय किया है।
Delhi Rohini Court on Rapist Father: आखिरी सांस तक जेल में गुजरेंगे दिन
एडिशनल सेशन जज (पॉक्सो) वीरेंद्र कुमार खर्टा ने पिता को आईपीसी के तहत बलात्कार के अपराध के जीवन की आखिरी सांस तक जेल में कैद रखे जाने की सजा सुनाई। पॉक्सो के तहत अपराध के लिए सुनाई गई सजा भी साथ में चलेगी। दोषी पर रहम करने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि वह पीड़ित बच्चों का पिता था। उन दोनों के बीच विश्वास और भरोसे का रिश्ता था।
Delhi Rohini Court on Rapist Father: कोर्ट ने कहा, मां के देहांत के वक्त बच्चियां बहुत छोटी थीं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत कम उम्र में मां को खो देने का मतलब एक अहम सपोर्ट सिस्टम को गंवा देना था, जिससे उनके बचपन और पूरे जीवन पर बुरा असर पड़ा। अदालत ने गौर किया कि मां के देहांत के बाद दोनों बच्चियां अपनी सुरक्षा और भावनात्मक सपोर्ट के लिए पिता पर निर्भर थीं।
Delhi Rohini Court on Rapist Father: मामला नरेला पुलिस थाने का और अपराध 2017 से 2019 के बीच का है। पीड़ितों में एक 13 साल की बच्ची और दूसरी बच्ची की उम्र 10 साल थी। हालांकि, अब वे दोनों बड़ी हो चुकी हैं।