Modi Surname Defamation Case: राहुल गांधी को राहत नहीं, मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। Modi Surname Defamation Case:मोदी सरनेम मामले में फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रा​हत मिलती नहीं दिख रही है। बता दें कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि उनकी सजा पर रोक लगेगी और संसद सदस्यता बहाल होगी।

Modi Surname Defamation Case: शुक्रवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख तय होने का मतलब यही है कि अभी कांग्रेस नेता के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा।

Defamation-case-on-Modi-surname

Modi Surname Defamation Case: बता दें, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। कांग्रेस नेता ने इसके बाद भी माफी नहीं मांगी। फिर गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Modi Surname Defamation Case: पिछले दिनों गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के 10 अन्य केस भी चल रहे हैं। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

Modi Surname Defamation Case: राहुल गांधी ने दी ये दलीलें

राहुल गांधी की ओर से 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अपील की है कि यदि उनके खिलाफ जारी फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाएगा।

Modi Surname Defamation Case: उन्होंने तर्क दिया कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को बार-बार कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। यह लोकतंत्र का गला घोंटने में योगदान देगा जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।

READ MORE-Mission 2023: राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव समिति का ऐलान, छत्तीसगढ़ में अटका है पेंच ? पढ़ें पूरी खबर

READ MORE-CG News: आईएएस कॉन्क्लेव 22 से, 24 के बाद जारी होगी ट्रांसफर लिस्ट, कई जिलों के कलेक्टर्स होंगे प्रभावित

READ MORE-CG News: नग्न प्रदर्शन के बाद जागी सरकार, मुख्य सचिव ने 20 जुलाई को बुलाई 16 विभागों की बैठक, देखें आदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *