नई दिल्ली। Rahul Gandhi Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि उससे पहले गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पूर्णेश मोदी की शिकायत पर ही राहुल गांधी पर इस मामले में सुनवाई और सजा हुई थी। अब राहुल गांधी से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर पूर्णेश मोदी ने कैविएट दाखिल कर दिया है।
Rahul Gandhi Modi Surname Case: दरअसल गुजरात के भाजपा विधायक और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर अनुरोध किया है कि अगर कांग्रेस नेता गुजरात उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। हाईकोर्ट ने 2019 के इस मामले में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
Rahul Gandhi Modi Surname Case: पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका खारिज करने के तुरंत बाद अपने वकील पीएस सुधीर के माध्यम से उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दिया था।
Rahul Gandhi Modi Surname Case: बता दें कि कैविएट वादी द्वारा अपीलीय अदालत को प्रस्तुत नोटिस होता है जिसमें निचली अदालत के फैसले के खिलाफ किसी प्रतिद्वंद्वी की अपील के संबंध में कोई आदेश जारी होने की स्थिति में सुनवाई का अनुरोध किया जाता है।
Rahul Gandhi Modi Surname Case: गुजरात हाईकोर्ट से सजा को निलंबित करने किया इंकार
गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की कैद को निलंबित करने की कांग्रेस नेता की याचिका खारिज कर दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संसदीय सदस्यता चली गई। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने गुजरात सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने 23 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
Rahul Gandhi Modi Surname Case: क्या है मोदी सरनेम केस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरनेम केस दरअसल 2019 का है। तब 11 अप्रैल 2019 में कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। 13 अप्रैल को गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। जिसमें सूरत सेंशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट राहुल गांधी को सजा सुना चुकी है।